बाल सरंक्षण विषयों पर जागरूकता के लिए नुक्कड नाटकों का किया आयोजन

बाल सरंक्षण विषयों पर जागरूकता के लिए नुक्कड नाटकों का किया आयोजन
ज़िला पुलिस द्वारा युनिसेफ के सहयोग से बाल संरक्षण हेतु निम्बाहेडा वृत्त के राजकीय विद्यालय में हुआ जागरूकता कार्यक्रम
मोहन लाल
निम्बाहेडा चित्तौडगढ़ / पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ़ सुधीर जोशी के निर्देशन में बाल संरक्षण विषयों पर व्यापक जागरूकता के लिए वृत्त स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज निम्बाहेडा वृत्त के निम्बाहेडा कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र मे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बाहेडा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा थानाधिकारी रामसुमेर मीणा द्वारा थाना क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम कराया गया। कार्यक्रम में युनिसेफ की बाल संरक्षण सलाहकार सिन्धु बिनुजीत ने उपस्थित बालकों तथा समुदाय समूहों को पुलिस विभाग द्वारा युनिसेफ के सहयोग से संचालित किए जा रहे वृत्त स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता के बारे में बताते हुए कहा कि वर्तमान में बढती तकनीकी सुविधाओं, मोबाईल के प्रयोग और बदलती जीवन शैली के कारण बालकों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए समुदाय सदस्यों की सक्रियता आवश्यक है। उन्होने उपस्थित बालकों तथा समुदाय सदस्यों को बाल श्रम की परिभाषा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कई बार परिवार के समर्थन, किशोर की महत्वाकांक्षा और अन्य कारणों से पढाई छोडकर बालकों को श्रम में नियुक्त कर दिया जाता है जो ना केवल उनके अपितु पूरे देश के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होता है। उन्होने विवाह की विधिक उम्र के बारे में जानकारी देते हुए किसी भी बाल विवाह बाल श्रम के प्रकरण को पुलिस अथवा प्रशासन को सूचना देने के लिए प्रेरित किया तथा चाइल्ड हेल्पलाईन के बारे में जानकारी दी। उन्होने बच्चों से संवाद करते हुए किसी भी बालक को समस्या में देखने पर चाइल्ड हेल्पलाई 1098 पर सूचना देने के लिए प्रेरित किया। साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए किसी भी प्रकार के साइबर अपराध की जानकारी 1930 हेल्पलाईन नम्बर पर देने एवं साइबर पुलिस थानों के बारे में बताया। बालकों एवं समुदाय सदस्यों द्वारा समस्या साझा करने पर उन्होंने बताया कि किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ शराब या अन्य धुम्रपान पदार्थ देना प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, बेचना परिवहन कराना भी अधिनियम की धारा 77 एवं 78 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। कार्यक्रम के आयोजन में उदयपुर रेंज पुलिस और युनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम अंतर्गत तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया गया।
बच्चों ने नुक्कड नाटक से ली सीख और ली शपथ कार्यक्रम आयोजन से पूर्व थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों द्वारा स्पीकर्स के माध्यम से आमजन को जागरूकता कार्यक्रम में आने के लिए आमत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डूंगरपुर जिले के आसपुर से बहुमुखी सांस्कृतिक मंच के कमलेश बामनिया एवं टीम द्वारा नुक्कड नाटकों का मंचन किया गया जिनमें प्रथम नुक्कड नाटक में बाल श्रम एवं बाल विवाह के दुष्प्रभावों तथा रिपोर्ट करने के तरीकों के बारे में बताया गया। इसी प्रकार दूसरे नाटक में यातायात सुरक्षा और नशावृति की रोकथाम के लिए समाज की भूमिका और नशावृति के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। नुक्कड नाटक के दौरान मुख्य कलाकार द्वारा यमराज की भूमिका में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले युवाओं को आमजन से समझाइश की गई। कार्यक्रम के दौरान टीम द्वारा सभी उपस्थित प्रतिभागियों से बाल विवाह में किसी प्रकार का सहयोग नहीं करने और सूचना देने, बाल नशावृति की रिपोर्ट करने, यातायात नियमों की पालना करने से संबंधित शपथ ली गई। कार्यक्रम के अंत में पुलिस थाना कोतवाली के ज्ञान प्रकाश तथा सीएलजी सदस्यों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस थाना क्षेत्र के 80 से ज्यादा प्रतिभागी, पुलिस थाने के अधिकारीगण तथा कार्यक्रम के आकाश उपाध्याय आदि उपस्थित रहें।