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टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 कोटपा एक्ट में चालान-जब्ती की कार्रवाई करें सुनिश्चित

15 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीयों को कारण बताओ नोटिस जारी

टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 कोटपा एक्ट में चालान-जब्ती की कार्रवाई करें सुनिश्चित

अमरभूमि न्यूज ✍️ मोहन लाल

जयपुर। प्रदेश में 26 सितम्बर से संचालित 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के अंतर्गत सभी जिलों में औषधि नियंत्रण अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम तथा ई-सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम- 2019 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चालान एवं जब्ती सहित विभिन्न आवश्यक कार्यवाही में सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी आयुक्तालय से दिए गए लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त श्री इकबाल खान ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कोटपा एक्ट के तहत सचित्र चेतावनी का प्रदर्शन, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों द्वारा बेचान, तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन एवं सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान आदि करते पाए जाने पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए।

खान ने सभी प्राधिकृत अधिकारियों एडीसी, डीसीओ के द्वारा एनफोर्समेंट कार्रवाई की रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पोर्टल पर जिला तम्बाकू प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रतिदिन आवश्यक रूप से अपडेट करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए राज्य स्तर पर तम्बाकू प्रकोष्ठ के माध्यम से नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार, विक्रय एवं उपयोग पर कड़ी नजर रखी जाए और एनडीपीएस एक्ट के तहत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रणजीत भी वीसी से जुड़े। उन्होंने कोटपा एक्ट एवं इसमें हुए संशोधनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को प्रभावित करता है। यह कोटपा एक्ट की धारा-4 के अंतर्गत आता है। संबंधित अधिकारियों को इस धारा की सख्ती से अनुपालना करवाना आवश्यक है।

संयुक्त निदेशक राज्य तम्बाकू सेल डॉ. एसएन धौलपुरिया ने टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन की प्रगति के बारे में प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी प्रदान दी।

वीडियो कांफ्रेंस में अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण पंकज ओझा, औषधि नियंत्रक अजय फाटक, राजाराम शर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। जिलों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डिप्टी सीएमएचओ, औषधि नियंत्रण अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं जिला आईईसी समन्वयक जुड़े।

15 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीयों को कारण बताओ नोटिस-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने टोबेको फ्री यूथ कैम्पन 2.0 के कार्य योजना के अनुसार गतिविधियां आयोजित नहीं करने तथा प्रतिदिन पोर्टल पर रिपोर्ट अपडेट नहीं करने पर 15 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को बताओ नोटिस जारी किया है।

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रविप्रकाश माथुर ने बताया कि बूंदी, डीडवाना-कुचामन, गंगापुर सिटी, नीमकाथाना, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, डीग, कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, दूदू, फलौदी, सांचोर, केकड़ी, शाहपुरा, एवं सलूम्बर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।        

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